सिद्धार्थ कांकरिया @ थांदला
थांदला। मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूलने के मामले में 4 सूदखोरों पर मामला दर्ज किया गया है। इन सूदखोरों में दो थांदला और दो सूदखोर झाबुआ के हैं।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासन ने बताया कि फरियादी पदमा सोनी ने शिकायत दर्ज करवाया थी कि उनके पति से सूदखोरी कर मूलधन से अधिक ब्याज की मांग सूदखोर कर रहे थे। जिस पर झाबुआ थाना कोतवाली पर मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3 और 4 में सूदखोरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इन सूदखोरों में महेंद्र गरवाल पिता नाहर सिंह गरवाल निवासी थांदला, सोनी बाई गरवाल पति महेंद्र गरवाल निवासी थांदला, प्रदीप सोनी पिता और रमनलाल सोनी निवासी झाबुआ, योगेश जैन पिता जसवंत जैन निवासी झाबुआ शामिल है।
आम नागरिकों से अपील करते हुए एसपी पद्म विरोचन शुक्ल ने कहा है कि जरूरतमंद मान्यता प्राप्त संस्थानों या बैंकों से ही ऋण ले। ताकि भविष्य में हानि से बचा जा सके। यदि किसी पीड़ित के साथ अवैध रूप से कोई सूदखोरी कर रहा है। तो संबंधित थाने में तत्काल सूचना दी जाए।