सिद्धार्थ कांकरिया @ थांदला
थांदला। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के अधीन दंडनीय अपराध करते हुए दुकान आवंटन अधिकारी और एसडीएम तरुण जैन ने संबंधित 2 कर्मचारियों पर 4 लाख से अधिक का अर्थदंड आरोपित किया है। मामले में अनाज वितरण की दुकान पर चार्ज देने के दौरान अनियमितता पाई गई थी। जिसके चलते एसडीएम तरुण जैन ने संबंधित दोनों कर्मचारियों को नोटिस दिया था। संबंधित कर्मचारी नोटिस का जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद एसडीएम तरुण जैन ने दोनों कर्मचारियों पर अर्थदंड आरोपित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की भीमकुंड स्थित दुकान पर पूर्व विक्रेता राजेश मेडा द्वारा नवीन विक्रेता मुकेश निनामा को 30 मार्च को चार्ज दिया जाना था। इस दौरान राजेश मेडा अनुपस्थित रहे। जिसके कारण प्रबंधक रमेश मेडा द्वारा नवीन विक्रेता मुकेश निनामा को उक्त चार्ज दिया गया।
चार्ज लिस्ट और पीओएस मशीन के अनुसार नवीन विक्रेता मुकेश निनामा को खाद्यान्न गेहूं 9781 किलोग्राम और चावल 2692 किलोग्राम कम दिया गया। वहीं 558 किलोग्राम नमक अधिक दिया गया।
इस संबंध में रमेश मेडा और राजेश मेडा दोनों को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया। जिसका जवाब दोनों ही कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचाया। वहीं गेहूं और चावल का कम स्टॉक होने के कारण उक्त दुकान का खाद्यान्न वितरण 47% ही हो पाया था। जिसके चलते दोनों ही कर्मचारियों पर अनुविभागीय अधिकारी तरुण जैन ने 4 लाख 1 हजार 1 सो दो रुपए रका अर्थदंड आरोपित किया है। साथ ही दोनों ही कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि 7 दिन के भीतर यह अर्थदंड शासन के खाते में नहीं जमा किया जाता है तो दोनों ही कर्मचारियों पर एफ आई आर दर्ज की जाएगी।